रिहाई के लिए लालू को करना होगा और इंतज़ार
नई दिल्ली: भले ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हो लेकिन देश में कोरोना संक्रमण से भयावह होते हालात उनकी रिहाई की राह में रोड़ा बन रहे हैं क्योंकि राज्य के वकीलों ने कोरोना के कारण खुद को न्यायिक कार्य से दूर कर लिया है।
25 अप्रैल तक अदालती कार्य बंद
दरअसल झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक अदालती कार्य बंद रखने के आदेश दिए है और सभी वकीलों को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। जिसके कारण राज्य के वकील हाईकोर्ट से लेकर अनुमंडल न्यायालय और न्यायाधिकरणों में कोई भी वर्चुअल और फिजिकल सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं।
18 अप्रैल को मिली थी ज़मानत
हाईकोर्ट से लालू को 18 अप्रैल को जमानत मिली है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण 25 अप्रैल तक उनका बेल बांड भरा नहीं जा सकेगा। जमानत के लिए बेल बांड भरने के लिए वकीलों को कोर्ट में जाना अनिवार्य है। चारा घोटाले मामले में लालू को जमानत देने के लिए काउंसिल ने अगली बैठक 25 अप्रैल को बुलवाई है। यदि इस दिन न्यायिक कार्य से अलग रहने की अवधि बढाई जाएगी तो अब लालू को जेल में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।