हिजाब पर जस्टिस धुलिया का फैसला स्वागत योग्य: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
दिल्ली:
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों द्वारा हिजाब के इस्तेमाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच के फैसले पर बोलते हुए कहा कि जस्टिस धूलिया का फैसला भारत के संविधान और आदर्शों के अनुरूप है। न्यायमूर्ति धूलिया ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका निश्चित रूप से स्वागत है और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के फैसले से गायब है।
कर्नाटक सरकार से अनुरोध है कि वह हिजाब के संबंध में अपने सरकारी आदेश को वापस ले। यदि कर्नाटक सरकार विचाराधीन आदेश को वापस लेती है, तो पूरा विवाद स्वतः ही शांत हो जाएगा।
सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में महिलाओं की शिक्षा पर, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के बीच, पहले से ही अपर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को ऐसे किसी भी उपाय का समर्थन नहीं करना चाहिए जो महिलाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता हो। बल्कि, सरकार को एक हानिरहित प्रथा का समर्थन करना चाहिए, जो जाहिर तौर पर इन युवा लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे परहेज करने से इन लड़कियों को असहज स्थिति में डाल दिया जाता है।
दोनों जजों की अलग-अलग राय के चलते अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब समर्थक पक्ष का समर्थन किया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद इस मामले में एक पक्ष बन गया और पूरी ताकत के साथ अपनी राय, स्थिति और तर्क प्रस्तुत किये। बोर्ड पूरी ताकत के साथ हिजाब पहनने की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाना जारी रखेगा।