रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के लिए जया जेटली को 4 साल की कैद, 1 लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को समता पार्टी (samta party) की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (jaya jaitly) और दो अन्य को 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार करने के मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मामले में जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने जया जेटली समेत तीनों दोषियों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है और सभी 3 दोषियों को आज (गुरुवार) शाम 5 बजे तक अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
दो अन्य को भी सजा
विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट (justice virendra bhatt) ने जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई। मुरगई के वकील विक्रम पंवार ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में हुई। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्हें आज शाम पांच बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
‘थर्मल इमेजर्स’ खरीद में हुआ भ्रष्टाचार
तीनों को हाथ से चलाए जाने वाले ‘थर्मल इमेजर्स’ की कथित खरीद के मामले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था। समाचार पोर्टल ‘तहलका’ द्वारा किए स्टिंग ‘ऑपरेशन वेस्टेंड’ के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था।