पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जारी हुआ गिरफ़्तारी वारंट
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के प्री ट्रायल चैंबर सेकेंड ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
कोर्ट का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में लोगों के अवैध ट्रांसफर खासकर बच्चों के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार हैं।
बता दें कि यूक्रेनी संघर्ष की जांच में यह पहला वारंट है। फिलहाल मॉस्को ने इन आरोपों का खंडन किया। उलटे यूक्रेन पर एक साल के युद्ध के दौरान अपराध करने आरोप लगाए हैं।
कोर्ट ने पुतिन के अलावा मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा को भी वारंट जारी किया है। मारिया रूस में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त हैं। उन पर भी पुतिन जैसा आरोप है।
इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी 2022 से रूस के आक्रमण की शुरुआत से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से अपराध किए गए थे। इस बात पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं। पुतिन ने सीधे तौर पर दूसरों के साथ संयुक्त रुप से और या दूसरों के माध्यम से ऐसे कृत्यों को करने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन की है।
समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को न्याय बहाली की दिशा में पहला कदम बताया है।