अनुच्छेद 370 हटने के बाद दो सालों में अबतक दो बाहरी लोगों ने कश्मीर में खरीदी ज़मीन
टीम इंस्टेंटख़बर
पांच अगस्त, 2019 को जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब एक जो सबसे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बताई जा रही थी कि अब पृथ्वी के इस स्वर्ग में देश का कोई भी नागरिक ज़मीन खरीदकर उसका मालिक बन सकता है. लगा जैसे अब कश्मीर में ज़मीन खरीदने वालों की बाढ़ आ जाएगी, कम से कम केंद्र सरकार के दावों से तो यही लग रहा था.
अब जबकि आर्टिकल 370 हटे हुए दो साल से ज़्यादा हो चुके है और सरकार की दी हुई सूचना के मुताबिक कश्मीर में अबतक कश्मीर से बाहर के सिर्फ दो लोगों ने ही वहां ज़मीन खरीदी है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। प्रश्न पूछा गया था कि क्या देश के दूसरे राज्यों के अनेक लोगों ने अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदी हैं या खरीदना चाहते हैं।
राय ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार अगस्त, 2019 के बाद से केंद्रशासित प्रदेश से बाहर के दो लोगों ने यहां दो संपत्तियां खरीदी हैं।’’ क्या दूसरे राज्य की सरकार और लोगों को जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदने में कठिनाई आईं, इस प्रश्न के जवाब में राय ने कहा, ‘‘सरकार के सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई है।’’