16 मार्च तक टली इमरान खान की गिरफ्तारी
महिला जज को धमकी देने के मामले में इस्लामाबाद कोर्ट के जज ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट 16 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया है. जिला एवं सत्र न्यायालय इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी की अदालत में इमरान खान के वकील पेश हुए।
इमरान खान के वकील ने कोर्ट में स्टैंड लिया कि इमरान खान पर लगाए गए सभी प्रावधान जमानती हैं. जज ने पूछा कि क्या इससे पहले जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि इससे पहले एक महिला जज को धमकी देने के मामले में कोई जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया था.
कोर्ट ने इमरान खान के वकीलों को दस्तावेज ठीक करने का निर्देश दिया और कहा कि मैं 15 मिनट से पढ़ रहा हूं और आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं. इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने इमरान खान से सुरक्षा वापस ले ली है. जज ने पूछा, ‘क्या आपके पास कोई पत्र है जिसमें लिखा है कि इमरान खान की सुरक्षा वापस ले ली गई है?’ इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि मैं आपको मुहैया कराता हूं। जज ने कहा कि आप इसे कल तक उपलब्ध करा दें।
सरकारी वकील ने कहा कि तोशा खाना मामले में इमरान खान को तलब किया गया था. जज ने कहा कि इमरान खान का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि इमरान खान न्यायिक परिसर में पेश हुए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने सवाल पूछा कि इमरान खान न्यायिक परिसर में पेश हुए लेकिन अदालत में पेश नहीं हुए? 2014 में कचहरी में हुआ था हमला, उसके बाद शिफ्ट हुई कचहरी? इमरान खान की सरकार थी लेकिन फिर भी कोर्ट शिफ्ट नहीं हुआ, उन्होंने अपनी सरकार के दौरान कोर्ट शिफ्ट नहीं किया.