इस्लामाबाद
तोशा खाना मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी 13 मार्च तक टल गयी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशा खाना मामले में इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया और उन्हें 13 मार्च को सत्र अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।

तोशा खाना मामले में गिरफ्तारी वारंट रद्द करने के इमरान खान के अनुरोध पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना मामले में गिरफ्तारी वारंट रद्द करने के इमरान खान के अनुरोध पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील कैसर इमाम ने दलील दी कि इस बात की प्रबल संभावना है कि अदालत में पेशी के दौरान इमरान खान पर हमला हो सकता है।

सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने टिप्पणी की कि वारंट गिरफ्तारी के लिए नहीं था? वो वारंट आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए हैं, इमरान खान कोर्ट के सामने पेश होते. उन्होंने कहा कि आप ही बताएं कि कोर्ट आरोपी को कैसे तलब करे। कानून में, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है, कानून को अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।