कंगना केस: विमान यात्रा के दौरान पैसेंजर ने तोड़े नियम तो भुगतेगी एयरलाइन
नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने शनिवार को कहा कि अगर किसी पूर्व निर्धारित उड़ान में किसी को फोटोग्राफी करते हुए पाया गया तो उस मार्ग पर उड़ान को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
कंगना की यात्रा के दौरान हुआ था उल्लंघन
डीजीसीए को इंडिगो की बुधवार की चंडीगढ़-मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन का पता चला था जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी। इसके बाद डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो से ‘उचित कार्रवाई’ करने को कहा था। बुधवार को विमान के भीतर के घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार संवाददाता और कैमरामैन रनौत की प्रतिक्रिया लेने के लिए आपस में धक्कामुक्की करते और भीड़ लगाते देखे गए।
डीजीसीए का आदेश
डीजीसीए ने शनिवार को अपने आदेश में कहा, ‘फैसला किया गया है कि अब से यदि किसी पूर्व निर्धारित यात्री विमान में इस तरह का कोई उल्लंघन (फोटोग्राफी) होता है तो उस मार्ग पर उड़ान को अगले दिन से 2 सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।’
डीजीसीए ने इंडिगो से किया था जवाब तलब
इससे पहले डीजीसीए ने इंडिगो को चंडीगढ़-मुंबई की उसकी उड़ान में मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि कंगना ने इस फ्लाइट से नौ सितंबर को यात्रा की थीं, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई थी।