लॉकडाउन अनलॉक के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अपनी स्ट्रेजी बदल दी है। इसके लिए गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। इसे अनलॉक का नाम दिया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। वहीं, इस बीच, केंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसकी सीमा का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। लॉकडाउन तीन चरणों में खत्म कर दिया जाएगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। यह अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
गृह मंत्रालय के अनुसार, 8 जून से धार्मिक गतिविधियां, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग माल्स वगैरो को खोलने की खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर राज्य अभिभावकों,माता-पिता, अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेंगे।
सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनो, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभा को फिर से शुरू करने पर निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने कहा, “राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंटेनमेंट जोन के बाहर बफर ज़ोन की पहचान करेंगे, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना है।” इन बफर जोन में जिला प्रशासन जहां जरूरी होगा, वहां प्रतिबंध लगा सकेंगे।
देश लॉकडाउन के चौथे चरण के तहत है जो 31 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन को मार्च में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पहली बार लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी लॉकडाउन की पहली बार 24 मार्च को घोषणा की थी। यह लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था।