Hanuman Chalisa: राणा फैमिली को शर्तों के साथ मिली ज़मानत
टीम इंस्टेंटखबर
मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद से चर्चा में आयी और गिरफ्तार हुई सांसद नवनीत राणा, उनके पति और विधायक रवि राणा को सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.
नवनीत और रवि पिछले 11 दिनों से जेल में थे. सेशन कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर बताई गई शर्तों का उल्लंघन हुआ तो बेल रद्द हो जाएगी, जिसके बाद नवनीत को फिर जेल में ही जाना पड़ेगा. नवनीत राणा जमानत के बाद भायखला जेल से रिहा भी हो गई हैं. नवनीत और रवि के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया था कि आज शाम तक ही दोनों को रिहा किया जा सकता है.
राणा दंपति शर्तों के साथ ज़मानत मिली है:-
- राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
- सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
- जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं
- राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
- अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा
- बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा
बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी. इसका विरोध जताते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और पुलिस में शिकायत भी दी थी. इसके बाद राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था और उनको राजद्रोह का केस रजिस्टर किया गया था.