ज्ञानवापी मस्जिद केस: कार्बन डेटिंग पर फैसला 21 जुलाई को
वाराणसी:
वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के तहत कार्बन डेटिंग पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 21 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। इस साल मई में, अदालत काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण के लिए एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका स्वीकार कर ली थी.
विष्णु जैन की याचिका पर विचार करने के बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को हिंदू पक्ष की दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
कुछ दिन पहले, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करे, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के परिसर में “शिवलिंग” की वैज्ञानिक जांच करने की अनुमति दी गई थी। . करने का निर्देश दिया गया।
हालाँकि किसी के जन्म के वर्ष के आधार पर उसकी उम्र निर्धारित करना आसान है, लेकिन किसी वस्तु या पौधे, मृत जानवर या जीवाश्म अवशेषों के लिए इसे स्थापित करना अधिक जटिल हो जाता है। वस्तुओं के इतिहास या सदियों से विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को समझने में डेटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जैसे ही पौधे, जानवर और मनुष्य मरते हैं, वे सिस्टम में कार्बन-14 का संतुलन बिगाड़ देते हैं, क्योंकि कार्बन अब अवशोषित नहीं होता है। इस बीच, संचित कार्बन-14 का क्षय होने लगता है। वैज्ञानिक आयु का पता लगाने के लिए अवशेषों का कार्बन डेटिंग करके विश्लेषण करते हैं। कार्बन के अलावा, पोटेशियम-40 भी एक ऐसा तत्व है जिसका रेडियोधर्मी डेटिंग के लिए विश्लेषण किया जा सकता है।