ट्रैक्टर रैली पर खुद फैसला करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से फिर इंकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एएस बोबड़े की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है, पुलिस ही इसपर अनुमति देगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस से इस पर फैसला लेने को कहा था। वहीं आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि हम मामला लंबित नहीं रखेंगे। पुलिस तय करे, उसे अधिकार है।
किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग
बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच वे गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग हैं। इसी मसले पर आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठक भी तय है।
दो महीने से जारी है आंदोलन
बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 56 दिन से जारी है। इस बीच वे गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग हैं। इसी मसले पर आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठक भी तय है।
सरकार ने बताई दिक्कत
सरकार का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर यदि ऐसे हजारों लोग दिल्ली में आएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कतें होगी। जबकि किसानों का कहना है कि वो परेड समाप्त होने के बाद अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और किसी को तकलीफ नहीं होगी।