ट्विटर के खिलाफ दर्ज हुआ चौथा केस
नई दिल्ली: नए आईटी नियमों का पूरी तरह पालन न करके कानूनी सुरक्षा छूट गंवा चुकी सोशल मीडिया साइट ट्विटर की मुश्किलें दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही हैं. ट्विटर के खिलाफ मंगलवार को चौथा केस दर्ज हुआ. उसकी साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर ताजा केस दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर यह केस दर्ज किया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आय़ोग की शिकायत पर यह एफआईआर की गई है.
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ ये ताजा मामला दर्ज किया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आय़ोग (National Commission for Protection of Child Rights) की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायत यह है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बच्चों की अश्लील सामग्री लगातार पोस्ट की जा रही है. इसको लेकर NCPCR ने साइबर सेल को औपचारिक शिकायत दर्ज की थी. आय़ोग ने डीसीपी साइबर सेल को भी 29 जून को पेश होने के निर्देश भी दिए थे. आयोग की ओर से लिखे गए इन पत्रों में से एक साइबर सेल और दूसरा दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नामथा. पॉक्सो (Posco) एक्ट और आईटी (IT) ऐक्ट के तहत ट्विटर पर यह मामला दर्ज किया गया है.
इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के केस में “सांप्रदायिक सौहार्द” बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज करने के साथ ट्विटर इंडिया के एमडी को कानूनी नोटिस भेजा था. भारत में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को यह नोटिस भेजा गया था. उन्हें एक हफ्ते के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए लोनी थाने बुलाया गया था.
हालांकि गाजियाबाद के केस में ट्विटर एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. यूपी पुलिस ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. भारत का गलत नक्शा दिखाने और जम्मू-कश्मीर औऱ लद्दाख को अलग दिखाने के मामले में भी माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही केस में उन पर मुकदमा किया गया है.
माहेश्वरी को नोटिस जारी करते हुए बताया गया था कि लोनी थाने में ट्विटर इंडिया एमडी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है. आरोप है कि ट्विटर के जरिये कुछ लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए समाज में नफरत फैलाने का काम किया और इस मामले में ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की.