आधार कार्ड के लिए अब finger print अनिवार्य नहीं, जानिए बदले हुए नियम
देश में आज आधार कार्ड (Aadhaar Card) न केवल आपकी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन गया है, बल्कि ये वित्तीय कामों से लेकर सरकारी योजनाओं (Government Schemes) तक का लाभ लेने के लिए भी जरूरी हो चुका है. अब इस आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, इसे बनवाने के प्रोसेस में एक बदलाव किया गया है. इसके बारे में UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी शेयर की है.
Aadhaar बनवाने के तय नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है. इसके तहत अब आधार कार्ड बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति की उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आईरिस स्कैन (IRIS Scan) के जरिए नामांकन किया जा सकता है. इस बदलाव के जरिए सरकार ने आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस (Aadhaar Card Enrollment) काफी आसान कर दिया है. जो लोग शारिरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, यानी जिनके हाथ या उंगलियां नहीं हैं, उनके लिए आधार कार्ड बनवाना अब आसान हो गया है. नए नियम के तहक उंगलियां न होने की स्थिति में आंखों के स्कैन के जरिए भी आधार बनवाया जा सकता है.
आधार कार्ड के नियमों में ये बदलाव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) द्वारा केरल में एक महिला, जोसीमोल पी जोस का एनरोलमेंट करने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद सामने आया है, जो उंगलियां नहीं होने की स्थिति में Aadhaar के लिए नामांकन नहीं कर सकी थी. अब जबकि आधार बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट की अनिवार्यता खत्म हो गई है, तो इस बदलाव से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा. आधार के लिए अप्लाई करने वाले जिन लोगों की आंखों की पुतली में प्रॉब्लम है, वो अपने फिंगरप्रिट के जरिए एनरोल कर सकते हैं.
इस संबंध में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर की गई है. इसमें आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बयान का जिक्र करते हुए बताया गया है कि, ‘सभी आधार सर्विस केंद्रों के लिए नए स्टैंडर्ड एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसे व्यक्तियों के दूसरे बायोमैट्रिक्स डाटा का इस्तेमाल कर आधार जारी किया जाए, जिनकी उंगलियां नहीं हैं या फिर जिन्हें अन्य किसी तरह की विकलांगता है.’
UIDAI के मुताबिक, एक ऐसा पात्र व्यक्ति जो उंगलियों और आईरिस दोनों बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है, इसके बावजूद भी वह आधार के लिए नामांकन करा सकता है. ऐसे व्यक्ति का नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि और वर्ष को बायोमेट्रिक्स के साथ कैप्चर किया जाता है. इसके अलावा, उंगलियों या आईरिस या दोनों के मैच न होने की स्थिति में एक तस्वीर ली जाती है और आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को ऐसे नामांकन को असाधारण श्रेणी में मान्य करना होता है.