नए साल से सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य
नई दिल्ली: देश में 1 जनवरी 2021 से सभी व्हीकल्स के लिए फास्टैग (FASTag) अनिवार्य होने वाले हैं. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही है. गुरुवार को एक वर्चुअल ईवेंट में मंत्री ने कन्फर्म किया कि 1 जनवरी 2021 से भी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा. इससे पहले उनका मंत्रालय नवंबर में इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है. गडकरी ने यह भी कहा कि फास्टैग रहने से लोगों को टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे समय, ईंधन की बचत करने में मदद मिलेगी.
फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने आप हो जाता है. इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी. मंत्रालय के नवंबर के नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि 1 जनवरी 2021 से नए व्हीकल के साथ-साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा. सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के मुताबिक, 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग को सभी नए फोरव्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य किया गया है.
इसके साथ यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी ट्रान्सपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल, वाहन पर फास्टैग लगे होने के बाद ही हो सकेगा. नेशनल परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी मान्य फास्टैग अनिवार्य होगा. ऐसा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में संशोधन के जरिए होगा, जहां फास्टैग की आईडी की डिटेल्स को देखा जाएगा. यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा.