वायनाड में उपचुनाव के लिए अदालती फैसले का इंतज़ार करेगा चुनाव आयोग
दिल्ली:
कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है. चुनाव आयोग ने कहा कि वायनाड उपचुनाव को लेकर अदालती आदेश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. कोई जल्दबाजी नहीं है, निचली अदालत ने अपील के लिए एक महीने का समय दिया है.
कर्नाटक में रहने वालों की और वहां चुनाव लड़ने वालों की तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर दिलचस्पी थी ही, लेकिन देश भर की दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि क्या चुनाव आयोग आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी चुनावों का ऐलान करेगा? राहुल गांधी की जगह कौन इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेगा? हालांकि, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वह वायनाड में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट रिक्त है. गुजरात के सूरत की एक अदालत से मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद राहुल गांधी संसद सदस्य के रूप में भी अयोग्य घोषित हो चुके हैं.