पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तिथि दो महीने बढ़ी
कोरोना काल में केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर आई है. केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के पास अब लाइफ सर्टिफिकेट यानी अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 28 फरवरी 2021 तक का वक्त रहेगा. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के कार्यालय के साथ विचार-विमर्श कर एक बार फिर बढ़ाया गया है.
इससे पहले सितंबर 2020 में केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया गया था, जिसके चलते वे 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते थे. अब एक बार फिर समयसीमा बढ़ने से इस साल केन्द्र सरकार के सभी पेंशनर्स अपने लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकेंगे. इस विस्तारित समयावधि के दौरान पेंशनर्स को उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी.
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, सेंट्रेल गवर्मेंट सिविल इंप्लॉइज के पेंशन व रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर पॉलिसी बनाने वाला नोडल विभाग है. इस विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा बढ़ाए जाने को लेकर सर्कुलर डाला है.
केन्द्र सरकार के हर पेंशनर को हर साल नवंबर माह में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. यह उसके जीवित होने का सबूत होता है. इसके जमा होने पर पेंशन जारी रहती है. बेहद ज्यादा बुजुर्ग लोगों को राहत देने के लिए 80 साल और इससे अधिक आयु के पेंशनर्स को 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी जा चुकी है.
केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक नई सुविधा भी शुरू की गई है और वह है डाकियों (Postman) द्वारा पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए घर के दरवाजे तक सेवा देना. हालांकि इस सर्विस पर चार्ज लगेगा और यह देशभर में केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को उपलब्ध होगी.