मथुरा ईदगाह विवाद पर सुनवाई को कोर्ट की अनुमति
टीम इंस्टेंटखबर
मथुरा की जिला अदालत ने आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई की मांग सीकर कर ली है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन ,रंजना अग्निहोत्री आदि याचिका दायर की थी. इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान,सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ,शाही ईद गाह मज्जिद कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है.
दरअसल निचली अदालत इस मामले में दावा किया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद इसे मथुरा जिला अदालतमें दाखिल किया गया है और फैसले के लिए कोर्ट ने 19 मई की तारीख तय की थी. जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी.
जानकारी के मुताबिक जिला जज का अदालत द्वारा आज मामला स्वीकार करने के बाद विवादित स्थल की सर्वे का रास्ता हुआ साफ हुआ है. याचिकाकर्ता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किया गया था अब मथुरा में भी इसी तरह का सर्वे किया जा सकता है. हालांकि अभी कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है. जिसके बाद सर्वे का रास्ता खुल गया है. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्णजन्मभूमि विवाद में सभी मामले चार महीने में पूरे करने का आदेश जिला अदालत को दिया था.
रंजना अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और राम जन्मभूमि अयोध्या मामले में भी उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया था कि ये जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान की है और यहां पर शाही ईदगाह का निर्माण किया गया है. ईदगाह की जमीन पर भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और मंदिर का गर्भगृह है. इसको लेकर रंजना अग्निहोत्री और अन्य वकीलों ने याचिका दाखिल की थी.