गाजियाबाद और नोएडा में मास्क पहनना अनिवार्य
गजियाबाद/नोएडा। यूपी में कोरोना इफेक्ट असर दिखाने लगा है। पिछले साल मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश में कोरोना का असर दिखना शुरू हो गया था। इसके एक साल बाद अब फिर से कोरोना संक्रमण का प्रसार होता दिख रहा है। गाजियाबाद और नोएडा में कोविड गाइडलाइन की बंदिशों को फिर से लागू किया जा रहा है। गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। हालांकि इसका कारण आने वाले त्योहार और पंचायत चुनाव बताया जा रहा है। मगर इसके साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में आगामी 10 मई तक और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में 30 अप्रैल तक के लिये धारा 144 लागू कर दी गयी है। इसके अन्र्तगत किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। वहीं 100 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वहीं धारा 144 के अन्र्तगत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरें में फोटो स्टेट की दुकान बंद रखने और कोई शोर मचाने या बाध्ययंत्र बजाने के अनुमति नहीं होगी। मास्क न पहनने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिये गये हैं।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले में कोरोना गाइडलाइन की बंदिशें भी लागू कर दी हैं। अब गाजियाबाद जिले के सभी सिनेमाघर, शाॅपिंग माॅल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल काॅलेज में बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के अन्र्तगत बंद हाॅल में क्षमता से 50 फीसदी और ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को ही एकत्रित होने की इजाजत दी जायेगी। खुले मैदानों में उनकी क्षमता के 40 फीसदी तक ही लोगों को एकत्रित होने की अनुमति मिलेगी। जनपद में बिना अनुमति किसी भी प्रकार सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने दिया जायेगा। अंतिम संस्कार में भी केवल 100 लोगों को जाने की इजाजत होगी। दुकानदारों के साथ खरीदारों को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं रेस्टारेंट में बैठकर खाने की अनुमत भी नहीं होगी। दो पहिया वाहनों पर बिना हेल्मेट व मास्क वालों और कार में बैठकर सीट बेल्ट व मास्क नहीं लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिये गये हैं।