राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 20 शहरों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते केसों के बीच कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. हालांकि, प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा. 600 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अभी कोरोना को लेकर सख्ती रहेगी.
उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खुलेगी. हालांकि नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा. 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट का नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया. लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी. जबकि अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइड लाइन के साथ खोला जाएगा.
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति है. ये छूट हफ्ते में 5 दिन होगी. शनिवार रविवार व बंदी रहेगी. जिन जिलों में करोना के एक्टिव केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी.
- प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक को भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति
- सप्ताह में 5 दिन होगी वह शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी
- जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी
- कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे
- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे
- सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी
- स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे
- रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी
- धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो
- अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई भी करिए ना किया
- समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी
- कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे