छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज़ के ख़ुत्बे के लिए पहले से लेनी होगी इजाज़त
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत राज्य भर की मस्जिदों को शुक्रवार के उपदेशों के विषयों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है कि उपदेश धार्मिक शिक्षाओं पर केंद्रित रहें और विवादास्पद या भड़काऊ सामग्री से बचें, इस पर राजनीतिक, धार्मिक और कानूनी हलकों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। निर्देश के पीछे के तर्क को समझाते हुए बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा, “मस्जिदों को आध्यात्मिक स्थान बने रहना चाहिए, जहां धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। यह कदम स्पष्टता सुनिश्चित करने और उपदेशों के किसी भी अनपेक्षित परिणाम से बचने के लिए है, जो उनके इच्छित उद्देश्य से भटक सकते हैं।”
नया नियम 22 नवंबर से लागू होने वाला है, जिसका मुतवल्लियों द्वारा पालन न करने पर संभावित रूप से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस प्रक्रिया में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपदेश के विषयों की निगरानी करना शामिल है, जहां राज्य भर के मुतवल्लियों द्वारा प्रस्तावित विषयों को साझा किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के सदस्य इन विषयों की समीक्षा करेंगे और यदि कोई विषय संवेदनशील या विवादास्पद पाया जाता है, तो उसमें संशोधन करेंगे। इसके बाद संशोधित विषयों को शुक्रवार के प्रवचनों के दौरान प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाएगी।
इस निर्देश को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश पर चिंता व्यक्त की और धार्मिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “वक्फ बोर्ड को मस्जिदों में होने वाले प्रवचनों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह के निर्देश अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक मुद्दे उठा सकते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।”
इस बीच, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से काम करता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने कहा, “छत्तीसगढ़ में संविधान सर्वोपरि है। वक्फ बोर्ड का निर्णय एक आंतरिक मामला है और इसमें सीधे सरकारी हस्तक्षेप नहीं दिखता। ध्यान शांति और सद्भाव बनाए रखने पर है।”
बस्तर मुस्लिम सोसाइटी के एक सदस्य ने कहा, “विश्वास और स्पष्टता बनाए रखने के लिए धार्मिक नेताओं के परामर्श से निर्देश को लागू किया जाना चाहिए। इस निर्देश ने धर्मोपदेशों को विनियमित करने के संवैधानिक निहितार्थों के बारे में भी चर्चा को बढ़ावा दिया है। कानूनी विशेषज्ञ संविधान के अनुच्छेद 25 की ओर इशारा करते हैं, जो धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो एक प्रमुख विचार है।