केंद्र राज्य की सहमति के बिना सीबीआई के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी. आठ राज्यों द्वारा