केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका: ED निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध
दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कार्यकाल विस्तार अवैध है. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन को अवैध करार दे दिया है तो उनका कार्यकाल 31 जुलाई को ही खत्म हो जाएगा.
कोर्ट ने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन दिया गया, जो गैरकानूनी है. हालाँकि, उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति है। पीठ ने कहा कि संजय कुमार मिश्रा को दिया गया विस्तार सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के 2021 के फैसले के विपरीत था।
शीर्ष अदालत ने ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार और केंद्रीय सतर्कता संशोधन आयोग अधिनियम 2003 में 2021 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने एक लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ईडी प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने का एक प्रयास है। जवाबी हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जनहित याचिका स्पष्ट रूप से प्रेरित है और माना जाता है कि इसका उद्देश्य वैधानिक जांच में बाधा डालना है।