आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, नहीं देना होगा आवाज़ का नमूना
दिल्ली:
2007 में रामपुर के टांडा इलाके में एक सार्वजनिक बैठक में उनके द्वारा दिए गए भाषण से मिलान करने के लिए आजम खान की आवाज का नमूना मांगा गया था। यह भाषण एक सीडी पर रिकॉर्ड किया गया था। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में आजम द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, ”प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। इस बीच निचली अदालत के 29 अक्टूबर 2022 के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी, जिसे 25 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने आजम की याचिका का निपटारा करते हुए रामपुर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था मामले में।
2007 में धीरज कुमार शील नाम के शख्स ने आजम के खिलाफ टांडा थाने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. शील ने सपा नेता पर नफरत भरे भाषण देने और कथित तौर पर बसपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।
आजम पर वर्ष 2007 में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया था, जिसका भाषण से मिलान किया जा सके।