नारदा केस में TMC के चारों नेताओं को मिली जमानत
कोलकाता: नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी है. सीबीआई ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था. हालांकि 7 घंटे भीतर ही न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली विशेष सीबीआई अदालत ने चारों गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दे दी. ममता सरकार में पूर्व मंत्री रहे सोवन चटर्जी को भी जमानत मिल गई है. खबर है कि सीबीआई इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट जा सकती है.
6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रहीं ममता
गौरतलब है कि नारदा स्टिंग मामले में सोमवार को लिए गए सीबीआई के एक्शन के बाद बंगाल की राजनीति फिर गरमा गई. मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुँच गयीं और गिरफ्तारी का विरोध किया. साथ ही चेतावनी दी कि सीबीआई को उन्हें भी गिरफ्तार करना होगा. ममता सीबीआई दफ्तर में करीब 6 घंटे तक रही थीं.
बदले की कार्रवाई
तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा की ओर से ये बदले की कार्रवाई की जा रही है. केंद्र के इशारे पर एजेंसी टीएमसी के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है. वहीं, बीजेपी का कहना है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो अदालत के आदेश पर ही लिया जा रहा है, ऐसे में इसमें बदले की कार्रवाई नहीं है.
अदालत का आदेश
बता दें कि 2016 में सामने आए नारदा स्टिंग के मामले में बीते दिनों ही राज्यपाल से जांच करने की इजाजत मिली थी. इसी केस में सीबीआई ने सोमवार को टीएमसी के नेताओं के घर पर छापेमारी की थी और उन्हें अपने साथ दफ्तर ले आई थी. हालाँकि इस मामले में भाजपा नेता मुकुल राय और सुवेंदु अधिकारी का नामभी शामिल था.