कोर्ट रूम में हत्या के बाद प्रमुख सचिव गृह ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा
लखनऊ :
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने आज यहां योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने शासन, ज़ोन, रेंज, कमिश्नरेट व जनपद स्तर के पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य सरकार अपराध व अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। प्रभावी जनसुनवाई, महिला सुरक्षा, अवैध खनन, अतिक्रमण, टैक्सी स्टैण्ड इत्यादि के सम्बन्ध में प्रदेशव्यापी अभियान संचालित किये जा रहे हैं। जी0एस0टी0 चोरी, गो-तस्करी, मादक पदार्थां की तस्करी व अन्य संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाइयां की जा रही है।
प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश देते हुए कहा कि अपराध की सूचनाओं के सम्बन्ध में इण्टरस्टेट इंटेलिजेंस ग्रुप को सक्रिय रखते हुए कार्रवाइयां सम्पन्न की जाएं। जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराते हुए, कम से कम समय में उन्हें सजा दिलायी जाए। पीड़ित को न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में तय मानकों के अनुरूप सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय परिसरों की सुरक्षा के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये हैं। पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय परिसर में समस्त सुरक्षा उपकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील अवस्था में रहें तथा प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात हों। न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए पास व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा प्रबन्धों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि सभी जेलों में जेल मैनुअल का कड़ाई से पालन हो। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। किसी भी दशा में अवैध टैक्सी स्टैण्ड/बस स्टैण्ड संचालित न हों। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। जनपद, रेंज व ज़ोन स्तर के सभी पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में ही रात्रि निवास करें तथा अपने कार्यालय के टेलीफोन एवं मोबाइल फोन को ऐक्टिव रखें। अधिकारीगण अवकाश के दिन को छोड़कर कैम्प कार्यालय से कार्य न करें तथा क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग नियमित रूप से करें।