अर्नब के चैनल पर ब्रिटेन में कार्रवाई, भड़काऊ कंटेंट पर 20 लाख रुपये का जुर्माना
लंदन: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटर ने अर्नब गोस्वामी के हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत के यूके में प्रसारण का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना चैनल पर एक डिबेट में हेट स्पीच संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
हेट स्पीच का मामला
वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ अपने आदेश में मंगलवार को ऑफकॉम या ऑफिस ऑफ कम्यूनिकेशन ने कहा कि चैनल के ‘पूछता है भारत’ के 6 सितंबर 2019 को प्रसारित शो में अत्यधिक हेट स्पीच भरा हुआ था। इस आदेश में कहा गया कि ये बेहद आक्रामक था और ये नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का उल्लंघन करता है।
ऑफकॉम का नियम 2.3
ऑफकॉम का 2.3 नियम कहता है कि प्रसारणकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा कंटेंट जो आक्रामक हो वो संदर्भ को सिद्ध करे और इसमें किसी धर्म, मान्यता आदि के खिलाफ गलत भाषा या भेदभावपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो।
नियम 3.2 और 3.3
ऐसे ही नियम 3.2 के अनुसार अगर संदर्भ सिद्ध नहीं हो रहे हों तो टीवी में हेट स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, नियम 3.3 में किसी व्यक्ति, धर्म, समाज या ग्रुप के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा
आदेश में कहा गया कि कार्यक्रम में पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ उनके राष्ट्रीयता के आधार पर हेट स्पीच सहित आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। आदेश में साथ ही कहा गया कि ऐसे आपत्तिजनक बयान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं।
रिश्तों को खराब करने की कोशिश
इस आदेश में आगे कहा गया है कि कार्यक्रम में जिस तरह पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का पर्याप्त संदर्भ के बगैर इस्तेमाल किया गया, उससे पहले से ही भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को और खराब होने की आशंका थी।
कार्यक्रम को दोबारा रिपीट न करने का निर्देश
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ऑफकॉम ने चैनल को निर्देश भी दिए हैं कि वो उसके दवारा शो को लेकर निकाले गए नतीजों से संबंधित बयान को प्रसारित करे और कार्यक्रम को दोबारा रिपीट नहीं करे।