अकबरुद्दीन ओवैसी पर चलेगा भड़काऊ भाषण का केस
हैदराबाद। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर साढ़े तीन साल पुराने भड़काऊ और नफरत भरे भाषण के मामले में केस चलाने की इजाजत तेलंगाना सरकार ने दे दी है। ओवैसी ने 22 दिसंबर 2012 को आंध्रप्रदेश के अदिलाबाद जिले के निर्मल कस्बे में आयोजित सभा में हिंदुओं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।
इसके बाद 2 जनवरी को निर्मल और निजामाबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तब से साढ़े तीन साल बीत जाने के बावजूद इस केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी लेकिन अब सरकार ने इस मामले में ओवैसी के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है।
ओवैसी के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, दंगा भड़काने की मंशा रखने के मामले में आईपीसी की धारा 153, 153ए, 121 और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। जांच अधिकारी ने सरकार से ओवैसी के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी लेकिन लंबे समय से ये मामला लटका हुआ था।
अब तेलंगाना सरकार के गृहविभाग ने पुलिस को इस केस में चार्जशीट दायर करने के लिए इजाजत दे दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम के विधायक हैं और इस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई है। अकबरुद्दीन अपने भड़काऊ और विवादास्पद भाषणों के लिए ही जाने जाते हैं और कई बार इसे लेकर कानून के फंदे में फंस चुके हैं।