PF निकलने के नियमों संशोधन
नई दिल्ली। पीएफ निकालने के नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन करते हुए कहा कि अब कोई भी खाताधारक इलाज, हाउसिंग, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है। सोमवार को श्रम मंत्रालय ने नियमों में संशोधन का ऐलान कर पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। 30 जुलाई इसके लिए आखिरी समय है। इसके बाद नए नियम लागू हो जाएंगे।
इस नियम के अनुसार राज्य या केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों पर भी लागू होगा। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह फैसला किया। सरकारी बयान में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति शर्तों को पूरा करता है तो मंत्रालय पूरी पूंजी और उसके ब्याज का भुगतान करेगा।
बता दें मौजूदा नियम (30 अप्रैल तक लागू) के तहत कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ने के दो महीने के बाद अपने पीएफ की पूरी राशि निकाल सकता है। इसके अलावा नौकरी के दौरान भी खाताधारक को 54 साल की उम्र में पीएफ की रकम निकालने का प्रावधान है। फरवरी में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि पीएफ खाताधारक को पैसा निकालने के लिए 58 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा। लेकिन बदले हुए प्रावधानों से करोड़ों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत मिली है।