आशियाना गैंग रेप कांड: मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला दोषी करार
शनिवार को सुनाई जाएगी सजा, भेजा गया जेल
लखनऊ: लखनऊ के बेहद चर्चित आशियाना गैंग रेप कांड में बुधवार को सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को दोषी करार दिया। करीब 11 साल से सत्र न्यायालय में चल रहे इस मामले में शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषी ठहराये जाने के बाद गौरव शुक्ला को गिरफ्तार करने का आदेश अदालत ने दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए लखनऊ जेल भेज दिया।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चार दिन पहले इस मामले में सत्र न्यायालय को नियत तिथि 13 अप्रैल को अपना फैसला सुनाने का आदेश दिया था। सत्र न्यायालय ने आशियाना गैंग रेप के मुख्य अभियुक्त गौरव शुक्ला के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। इस मामले में गौरव शुक्ला की ओर से दलील दी गई थी कि उसकी आयु निर्धारण के विषय में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका विचाराधीन है।
इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गौरव की ओर से आयु निर्धारण के सम्बन्ध में दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और किशोर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बालिग करार देने तथा सत्र न्यायालय द्वारा अपील में उस फैसले को सही ठहराने की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने एक और दलील दी कि उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है। दो मई 2005 के गैंग रेप के इस मामले में गौरव समेत कुल छह लोग मुल्जिम बनाए गए थे। इनमें से तीन आरोपियों भारतेंदु मिश्र व अमन बक्शी को 10-10 साल की व फैजान उर्फ फज्जू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जबकि किशोर घोषित होने के बाद दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। गौरव शुक्ला अपने को नाबालिग बताकर इस मामले में लगातार पेच फंसाता रहा था।
बुधवार को सत्र न्यायालय द्वारा गौरव को दोषी ठहराये जाने के बाद बिहार निवासी पीड़िता और उसके परिजनों ने कहा कि उनके संघर्ष की जीत हुई। हालांकि इन्साफ मिलने में इतना समय लग गया। इस मामले में पीड़िता का हर कदम पर सहयोग कर रही एडवा की मेंबरों ने भी खुशी जताई।