सड़क दुर्घटना में घायलों के मददगार अब नहीं होंगे प्रताड़ित
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के दिशानिर्देशों को दी मंजूरी
नई दिल्ली : सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित लोगों की मदद करने वाले नेक लोगों को पुलिस या किसी अन्य अधिकारी द्वारा बेवजह परेशान किए जाने से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने आज इस संदर्भ में केंद्र के दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश वी गोपाला गौड़ा और न्यायाधीश अरूण मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इन दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करे ताकि मुसीबत के समय दूसरों की मदद करने वाले नेक लोगों को कोई अधिकारी प्रताड़ित न कर पाए।
इस माह की शुरूआत में शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि वह सड़क सुरक्षा पर एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों पर एक आदेश पारित करेगा। इन सिफारिशों में कहा गया था कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की जिंदगी बचाने वाले लोगों को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से डरने की जरूरत नहीं है। पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लाए गए दिशानिर्देशों को भी शामिल किया। ये दिशानिर्देश पूर्व न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।
समिति में सड़क परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव एस सुंदर और पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक निशी मित्तल भी शामिल थीं। इस समिति ने जो सिफारिशें की थीं उसमें राज्य सड़क सुरक्षा परिषदें गठित करने, अंधियारे स्थानों की पहचान का प्रोटोकॉल विकसित करने, उन्हें हटाने और उठाए जाने वाले कदमों के प्रभाव की निगरानी आदि शामिल थे। शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त की गई समिति ने शराब पीकर या तेज गति में वाहन चलाने, लाल बत्ती पार करने और हेल्मेट या सीट बेल्ट के नियम तोड़ने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि किसी वैधानिक समर्थन के बिना इन दिशानिर्देशों को लागू कर पाना मुश्किल साबित हो रहा था। सरकार ने शीर्ष अदालत से संपर्क किया ताकि जब तक केंद्र सरकार इस संदर्भ में कानून लागू नहीं कर देती, तब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बाध्यकारी आदेश के जरिए इन दिशानिर्देशों को जारी करने के मुद्दे पर गौर किया जाए। शीर्ष अदालत ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए वर्ष 2014 में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी।