लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

हीमो-डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने व्यापक जनहित में प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों के राजकीय चिकित्सालयों में गुर्दा रोग से पीडि़त रोगियों के इलाज हेतु हीमो-डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) के आधार पर चयनित 18 मण्डलीय राजकीय चिकित्सालयों में 180 हीमो-डायलिसिस मशीनें स्थापित कराते हुए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सम्बन्ध में तैयार किए गए आर.एफ.क्यू. सह आर.एफ.पी. में निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित कोरिजेण्डम की संस्तुतियों को समाहित करते हुए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में निजी सेवा प्रदाता के चयन पर अंतिम निर्णय एवं वांछित अन्य कार्रवाई पर अग्रेत्तर निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। 

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का डीपीआर मंज़ूर 

मंत्रिपरिषद द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु राइट्स लि0 द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित कर दिया गया है।

कानपुर महानगर में मेट्रो रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु लिए गए निर्णयों के क्रम भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था राईट्स द्वारा डीपीआर तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तुत डीपीआर के अनुसार कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में कुल 32 कि0मी0 की लम्बाई में 02 कारीडोर्स प्रस्तावित हैं।

इन दोनों कारीडोर्स में कुल 31 स्टेशन प्रस्तावित हैं। जिनमें 19 एलिवेटेड एवं 12 भूमिगत हैं। अगस्त, 2015 की दरों पर कर एवं प्रभार सहित परियोजना की कुल लागत 13721 करोड़ रुपए अनुमानित है। डी0पी0आर0 में भारत सरकार के परामर्श अथवा अन्य कारणों से भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों अथवा परिवर्तनों हेतु डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कारीडोर के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी लिया गया है। 

मोबाइल (ट्राॅली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प की योजना को मंजूरी

मंत्रिपरिषद द्वारा मोबाइल (ट्राॅली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। योजना के तहत ट्राॅली, 03 हजार वाॅट सोलर पैनल, फिक्सर, 03 एच.पी.(ए.सी. मोटर) सरफेस मोनो ब्लाॅक पम्प, वी.एफ.डी. कण्ट्रोल बाॅक्स, फ्लैक्सी डिलीवरी पाइप (200 मी0) फ्लैक्सी वायर (30 मी0), सक्शन पाइप (30 मी0) आदि किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। 

योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 60 प्रतिशत, लघु-सीमान्त कृषकों के समूह एवं स्वयं सहायता समूह को 50 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 35 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार से दिया जाएगा। योजना को पाइलेट आधार पर प्रदेश के जनपदों में सीमित मात्रा में संचालित किया जाएगा। वर्तमान में औसत प्रति जनपद 06 सिस्टम की दर से कुल 450 मोबाइल (ट्राॅली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प लगाए जाएंगे। मोबाइल सोलर संयंत्र एवं पम्प सेट की स्थापना से खेतों की सिंचाई के साथ-साथ कृषि सम्बन्धित अन्य कार्य जैसे थ्रेशिंग मशीन, चारा काटने की मशीन चलाने आदि की सुविधाएं कृषक प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्प योजना के तहत सम्भावित बचत लगभग 25 करोड़ रुपए से यह योजना संचालित की जाएगी।

आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन का फैसला लिया है। इस मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान किया जाना है। इस मिशन को 4 घटकों में विभाजित किया गया है-ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवासों का प्रोत्साहन, भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रर्वतकांें की भागीदारी से स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास प्रदान किया जाना तथा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाना। एक परिवार/लाभार्थी इन 4 घटकों में से केवल 01 घटक का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। 

योजना के तहत केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत और अवशेष 40 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 635 नगर निकायों की सूची भारत सरकार को प्रेषित की गई है। मिशन के दिशा-निर्देशानुसार कार्य योजनाओं और परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। सूडा को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी नामित करने एवं इसके अधीन राज्य स्तरीय मिशन निदेशालय का गठन और निदेशक सूडा को मिशन निदेशक नामित किए जाने का फैसला भी लिया गया है।

ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण का फैसला

मंत्रिपरिषद ने आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण का निर्णय लिया है।

इस परियोजना के लिए पूर्व में व्यय वित्त समिति द्वारा 22647.98 लाख रुपए की लागत अनुमोदित करते हुए कार्यदायी संस्था को डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। दिनांक 2 जुलाई, 2015 को व्यय वित्त समिति में अपेक्षानुसार कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा 29928.29 लाख रुपए का डीपीआर प्रस्तुत किया गया। 

इस डीपीआर के परीक्षण के उपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना की लागत 23185.26 लाख रुपए अनुमोदित करते हुए परियोजना के विशिष्टियों हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। 

व्यय वित्त समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्णित कार्य मदों मदों-म्यूजियम एक्सपीरियन्स/आर्टिफैक्ट एवं आर्ट इंसटालेशन, आॅडियो गाइड सिस्टम, इन्ट्रेक्टिव इंसटालेशन, कियोस्ट, वैरियस आर्टिस्ट इमेज एवं कायनेटिक स्कल्पचर, पी0ए0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0, ए0वी0 सिस्टम, पार्किंग मैनेजमेन्ट सिस्टम इत्यादि की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण प्रमुख सचिव पर्यटन/सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। समिति में इन कार्यमदांे से सम्बन्धित विभाग यथा संस्कृति एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग द्वारा नामित सदस्य होंगे। 

यह समिति कार्यमदों की आवश्यकता व औचित्य एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी, जिसमें द्वारा इन कार्यमदों हेतु प्रस्ताव लागत जो उक्त कार्यमद हेतु प्रायोजना में प्रस्तावित लागत से अधिक न होगी, की सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जाएगी। परियोजना में कतिपय विशिष्टियां भी शामिल हैं जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च हैं के प्रयोग पर निर्माण कार्य कराए जाने एवं व्यय वित्त समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित कर दिया गया है। 

गौरतलब है कि आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएंटेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण के सम्बन्ध 04 अगस्त, 2015 को परियोजना के निर्माण हेतु बजट व्यवस्था राज्य सरकार के अवस्थापना निधि से किए जाने, ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर शिल्पग्राम परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शिल्पग्राम परिसर में पूर्व निर्मित भवनों/स्ट्रक्चर्स को आवश्यकतानुसार/नियमानुसार हटाया जाना/डिस्मेन्टिल किए जाने, परियोजना के तहत निर्माण कार्य मंे कतिपय विशिष्टियों का भी प्राविधान किया गया है। 

इन विशिष्टियों में कारपेट, फ्लोरिंग, ससपेन्डेड स्पाइडर ग्लेजिंग सिस्टम, फेब्रिक वाल, पेनलिंग, मार्बल स्टोन जाली, वुडेन सिलींग, रेड सैण्ड स्टोन, फ्लोरिंग आदि जो की लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है के अनुसार कार्य कराए जाने एवं परियोजना के अनुश्रवण हेतु स्टेट लेवल एवं फील्ड लेवल कमेटी का गठन किए जाने का भी अनुमोदन प्राप्त किया गया था। 

बिल्डर्स के लिए समाधान योजना लागू किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के तहत बिल्डर्स के लिए कर निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिए कतिपय शर्तों के साथ समाधान योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।