नई दिल्ली। बजट 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी बजट 2016 में करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि आपकी आय पर टैक्स पहले की दर से ही कटता रहेगा।

हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने छोटे टैक्स पेयर को राहत दी है। बजट में हाउस रेंट की छूट बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है जबकि पहले ये 24000 रुपये थी। वही 5 लाख रुपये तक की आय पर 3000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई है। इसके साथ ही 35 लाख रुपये के होम लोन पर 50000 रु की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर टैक्स कम किया गया है।

फिलहाल के टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आमदनी पर 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स लगाया जाता है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।