लखनऊ: प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम 118 के अन्तर्गत वाहनो में लगाये जाने वाले स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रक) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक ए0आई0एस0 018/2001 के अनुरूप लगाने का निर्णय लिया है। स्पीड गवर्नर को वाहन मालिकों द्वारा राज्य स्तरीय चयनित वेंडर्स से खरीदकर वाहनों में लगाया जायेगा। स्पीड गवर्नर को उ0प्र0 राज्य परिवहन प्राधिकरण या फिर संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार से सील किया जायेगा कि बिना सील तोड़े इसे वाहन से हटाया न जा सके और न ही इसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाया जा सके।

प्रमुख सचिव परिवहन कुमार अरविन्द सिंह देव ने इस बावत निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने बताया कि स्पीड गवर्नर के मूल्य, लाॅजिस्टिक सपोर्ट एवं सर्विस सेंटर आदि की सुविधाओं को देखते हुए टेण्डर के माध्यम से वेंडर का चयन कर स्पीड गवर्नर वाहनों में लगाये जायेंगे, ताकि ग्राहकों को सुलभ, सुविधाजनक, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती सेवा उपलब्ध हो सके।