चेक बाउंसिंग के मामले में दिलीप कुमार निर्दोष करार
मुंबई: मुंबई के गिरगांव में मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने मंगलवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में निर्दोष करार दिया है।
अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता हालांकि खुद अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन अदालत ने फैसला सुना दिया, जिसमें कुल चार आरोपियों में से दो लोगों को दोषी करार दिया गया है, और दिलीप कुमार सहित दो को निर्दोष करार दिया गया है।
अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने सोमवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा था, “यह बताते हुए मेरा दिल बैठा जा रहा है कि दिलीप साहब एक पुराने केस में मंगलवार को गिरगांव में मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट बीएस खराडे की अदालत में पेश होंगे… इस केस में कोर्ट जजमेंट भी दे सकता है… आप लोग उनकी सेहत के लिए दुआ करें, मुझे आपका समर्थन चाहिए…”
सायरा बानो ने दिलीप कुमार की हिम्मत की तारीफ करते हुए लिखा था, “94 साल की इस उम्र में साहब की सेहत बेहद गिर चुकी है… वह न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन साहब ने कभी अदालत से इस केस में नई तारीख के लिए गुहार नहीं लगाई… मुझे उम्मीद है कि इस वजह से उन पर न तो कोई मानसिक दबाव पड़ेगा और न उनकी हालत खराब होगी…”
दरअसल यह मामला डेक्कन सीमेंट्स कंपनी ने कोलकाता स्थित ट्रेडिंग कंपनी जीके एक्जिम इंडिया के खिलाफ चेक बाउंसिंग के लिए किया था। वर्ष 1998 में दिलीप कुमार जीके एक्जिम इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर थे, और डेक्कन सीमेंट्स ने जीके में एक करोड़ रुपये का निवेश किया था, लेकिन तय मियाद के बाद कर्ज वापसी के तौर पर कंपनी को दिए गए दो चेक बाउंस हो गए, और फिर कंपनी ने धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग का मुकदमा कर दिया।