हेराल्ड मामला : सोनिया, राहुल को मिली पेशी से छूट
नई दिल्ली: सोनिया और राहुल के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कारवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग अपनी दलीलें ट्रायल कोर्ट के सामने आरोप तय होते वक्त रखें।
हालांकि दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद निष्कर्ष निकलता है लेकिन, यहां हाईकोर्ट ने पहले ही निष्कर्ष निकाला। इनसे केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है। 20 फरवरी को पटियाला हाउस में मामले की सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्तातओं को पेशी से छूट दे रहे हैं क्योंकि उनकी पेशी से सुविधा से ज्यादा असुविधा होती है। फिलहाल इस मामले में फेयर ट्रायल चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग प्रोमिनेंट लोग हैं और वो ट्रायल से भाग नहीं सकते। जब जरूरत होगी तो उनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।
पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड (AJL) को कांग्रेस ने 26 फरवरी, 2011 को 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है।
इसके बाद 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को एजेएल के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियन को मुफ्त में स्वामित्व मिल गया। स्वामी ने इस 90 करोड़ रुपये के प्रकरण में हवाला कारोबार का शक जताया है।