आरटीआई एक्ट सुलभ, सस्ता और मजबूत कानून है: हाफिज उस्मान
लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आज यहाॅ चिनहट स्थित क्रिस्टल व्यू अपार्टमेंण्ट में स्थित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम एवं आर0टी0आई0 एक्ट नियमावली -2015, स्वास्थ्य एवं स्वच्क्षता जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों कों सम्बोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने कहा कि आर0टी0आई0 एक्ट-2005 एक अत्यंत अच्छा एवं मजबूत कानून है। इससे लोगों को मात्र 10 रूपये में शीघ्र सस्ता, न्याय सुगमता से मिल रहा है। राज्य सूचना आयोग ने इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आर0टी0आई0 एक्ट नियमावली 2015 को लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत समस्त शासकीय विभागों में कार्यरत जन सूचना अधिकारियों को आर0टी0आई0 आवेदकों को माॅगी गयी सूचनाओं को 30 दिन के अंन्दर उपलब्ध करानी अनिवार्य है। आवेदकों की उपेक्षा तथा उनकों समय सीमा के भीतर सूचनायें न देने पर सम्बन्धित विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहाॅ अपील करनी होगी। अपीलीय प्राधिकारी के यहाॅ से भी सूचना न मिलने पर आवेदक सीधे राज्य सूचना आयोग में अपनी अपील दाखिल करेगा और सूचना आयोग द्वारा आर0टी0आई0 आवेदक के साथ इंसाफ किया जायेगा। जन सूचना अधिकारी को आयोग में तलब करके उससे सूचनायें दिलायी जायेगी।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने कहा कि जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध आर0टी0आई0 एक्ट का उल्लंघन करने, सूचना देने में शिथिलता/लापरवाही बरतने पर उन्हें दण्डित किया जायेगा। इसमें अर्थदण्ड, विभागीय कार्रवाई के साथ आर0टी0आई0 आवेदक को परेशान करने के कारण हर्जा-खर्चा एवं क्षतिपूर्ति दिलाने की भी कार्रवाई की जाती है। श्री उस्मान ने बताया कि आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित किये गये दण्ड की प्रभावी वसूली हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की ओर से समस्त विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्क्षों एवं मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को शासनादेश भेजा जा चुका है।
सूचना आयुक्त ने लोगों को बताया कि जन सूचना अधिकारियों से अर्थदण्ड की वसूली उनके वेतन से कटौती करके की जायेगी और उस धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा। उन्होने कहा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा आर0टी0आई0 आवेदक को सूचनायें न देने, उसे बार-बार दौड़ाने एवं परेशान करने के कारण क्षतिपूर्ति की वसूली करके वसूल की गयी धनराशि पीडि़त आर0टी0आई0 आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी।
श्री उस्मान ने कहा कि आर0टी0आई0 से भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफास होने लगा है जिससे भ्रष्ट कारनामों में लिप्त लोगों पर प्रभावी अंकुश लगाने में कामयाबी मिलने लगी है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत प्रकरण राज्यकर्मियों जिन्हें, प्रोन्नति, वेतनमान, वेतन वृद्धि, पेंशन, जीपीएफ तथा ग्रेच्युटी आदि के मामलों का निस्तारण कराकर उन्हे न्याय दिलाया जा रहा है।
राज्य सूचना आयुक्त ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने आस-पास, आवास, कार्यस्थल, आदि सभी जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। भोजन भी शुद्ध एवं ताजा खाना चाहिए। उन्होंने कहा क्रिस्टल व्यू आपर्टमेंट में स्थित रेस्टोरेण्ट में खान पान तथा स्वच्छता की अच्छी व्यवस्था है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ एवं चीजे निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने की सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है।
इससे पूर्व कार्यक्रम के आयोजक अमीर खालिद खाॅन, निगहत परवीन खान, मनीश श्रीवास्तव एवं रश्मि श्रीवास्तव तथा आर0ए0 अब्दुल्ला खान ने राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान का हार्दिक स्वागत किया।