महिला सुरक्षा पर केंद्र गंभीर नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट
नई दिल्ली। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को लेकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर न पिछली केंद्र सरकार गंभीर थी, न ही यह सरकार गंभीर है। हाई कोर्ट ने यह बात निर्भया गैंगरेप के बाद महिलाओं की दिल्ली में सुरक्षा को लेकर लगाई गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए कही।
हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में न तो सीसीटीवी लगवाने की रकम खर्च करना चाहता है और न ही उसकी रुचि पुलिस की नई भर्ती करने में है। दिल्ली में ही सभी नेताओं के बैठने के बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दिल्ली के लोगों और महिलाओं की सुरक्षा की केंद्र सरकार को फिक्र नहीं है।
हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में आज भी 7 बजे के बाद अकेली महिला सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस में 14 हज़ार और भर्तियों की मंजूरी दे चुकी है लेकिन व्यय विभाग ने यह कहकर अडंगा लगा दिया है कि सरकार के पास इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरा विभाग गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी भर्ती पर रोक लगा दे।
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन आदेशों के बारे में बताने को कहा है जिनका पालन अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।