बच्चों के बलात्कारियों को नपुंसक नहीं बना सकते: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। बच्चों से बलात्कार करने वालों को नपुंसक बनाने की सजा देने के लिए दायर की गई एक याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। हालांकि अदालत ने संसद को बच्चों से बलात्कार के मामलों पर अलग से प्रावधान बनाने पर विचार करने की सलाह दी है। उल्लेखीय है कि सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों की संस्था ने इस संबंध में सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान IPC-376 का उल्लेख करते हुए कहा कि बलात्कार के लिए लगने वाली आईपीसी की धारा-376 में नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है परन्तु छोटी बच्चियों के लिए नहीं। समाज में अबोध छोटी बच्चियों से बलात्कार की कई घटनाएं सामने आती है जिनके बारे में जानकर किसी भी संवेदनशील शख्स को ठेस पहुंचती है।
याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिका दायर करने वाले वकील से कहा, “आपने जिस तरह की सज़ा की मांग की है, वो भावना पर आधारित है। हम किसी खास किस्म की सज़ा का आदेश नहीं दे सकते। हम संसद को सलाह ज़रूर दे सकते हैं कि वो अलग से कानून बनाने पर विचार करे।”