हत्या के मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन दोषी क़रार
सिवान: बिहार के सिवान जिले की एक विशेष अदालत ने 11 साल पूर्व हुई दो भाइयों की हत्या के मामले में आज राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और तीन अन्य को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने 16 अगस्त 2004 को दो सगे भाइयों गिरीश और सतीश का अपहरण कर उनकी हत्या करने के मामले में शहाबुद्दीन, राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन को आईपीसी की धारा 302, 364 ए, 201 तथा 120 बी के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाए जाने की तारीख आगामी 11 दिसंबर निर्धारित की है।
16 अगस्त 2004 को सिवान शहर के गौशाला रोड निवासी चंद्रशेखर प्रसाद के तीन पुत्रों को राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन ने अपहृत किया और हुसैनगंज थाना अंतर्गत प्रतापपुर गांव ले गए। तीनों में से दो, गिरीश और सतीश के शरीर पर तेजाब उड़ेल दिए जाने से उनकी मौत हो गयी जबकि तीसरा राजीव रोशन फरार होने में सफल रहा। गिरीश और सतीश के शव बरामद नहीं हो सके थे।
इस मामले में मृतकों की मां कलावती ने शहाबुद्दीन पर उनके तीनों पुत्रों के अपहरण और उनमें से दो की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद और उनके तीनों साथियों, राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इस घटना के एक मात्र चश्मदीद गवाह राजीव रोशन ने अदालत के समक्ष पेश होकर इस मामले में गवाही दी थी लेकिन फिर राजीव की गत वर्ष 16 जून को अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई थी।उल्लेखनीय है कि हत्या सहित अन्य आपराधिक मामलों में शहाबुद्दीन पिछले कई वर्षों से सिवान केंद्रीय कारागार में बंद हैं।