हाईकोर्ट ने भी ख़ारिज की राहुल के खिलाफ याचिका
लखनऊ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दी गई याचिका खारिज कर दी है।उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मुद्दे को उठाते हुए उनकी संसद सदस्यता को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता अशोक पांडेय ने याचिका दायर कर कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के भी नागरिक हैं लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता स्वत: समाप्त हो चुकी है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है।
गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही एक अपील को ख़ारिज कर चूका है ।