उबर कैब रेप मामले में ड्राइवर दोषी करार
उबर कैब रेप मामला : ड्राइवर शिवकुमार दोषी करार, जानिये इस केस से जुड़ी खास बातेंनई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज उबर कैब के एक चालक को 25 वर्षीय एक महिला एग्जीक्यूटिव के साथ पिछले साल अपनी टैक्सी में बलात्कार करने और उसकी जान को खतरे में डालने का दोषी ठहराया। चालक को अधिकतम सजा उम्र कैद की हो सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता के तहत उन सभी अपराधों का दोषी ठहराया, जिनके आरोप उस पर लगाए गए थे। इनमें महिला के साथ बलात्कार करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, विवाह के लिए बाध्य करने के इरादे से उसका अपहरण करने, आपराधिक तरीके से उसे धमकाने और उसे चोट पहुंचाने के आरोप भी शामिल हैं।
न्यायाधीश ने कहा ‘शिव कुमार (उसके खिलाफ लगाए गए) सभी आरोपों का दोषी है। उसे दी जाने वाली सजा के अनुपात पर दलीलें 23 अक्टूबर को सुनी जाएंगी। उबर कैब में महिला से बलात्कार की यह घटना 11 माह पहले हुई थी, जिसके बाद रेडियो टैक्सी के कामकाज पर सबका ध्यान आकर्षित हो गया था।
मामला पिछले साल 6 दिसंबर का है, जब ये वाकया सामने आया कि नामी उबर कैब कंपनी की गाड़ी में गाड़ी के ही ड्राइवर ने एक युवती से बलात्कार किया। ये वारदात उस वक्त हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की।
वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात ने कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हालत यहां तक पहुंचे कि उबर को दिल्ली में कुछ समय तक अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ीं।