मुलायम सिंह पर FIR दर्ज करने के आदेश
निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने का मामला
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को टेलीफोन पर धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोम प्रभा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत ठाकुर की अर्जी को मंजूर करते हुए 14 सितम्बर के दिनांकित आदेश में कहा, ‘थानाध्यक्ष हजरतगंज, लखनउ को आदेशित किया जाता है कि वह समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराएं।’
अदालत ने माना कि ठाकुर द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों का अध्ययन करने से पता लगता है कि यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 506 (धमकाने) के तहत आता है। न्यायालय ने कहा कि हजरतगंज की थाना आख्या के अनुसार आवेदक द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है।
गौरतलब है कि आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दस जुलाई को फोन पर दी गयी धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिये 11 जुलाई को हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी थी।