सपा सरकार ने वकीलों के हितों का हमेशा ध्यान रखा: अखिलेश
मुख्यमंत्री ने दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को पांच-पांच लाख रु0 के चेक प्रदान किए
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रीअखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों का हमेशा ध्यान रखा है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए कार्यों का दायरा बढ़ाते हुए, वर्तमान सरकार भी अधिवक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के मान-सम्मान, सुरक्षा व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। श्री यादव ने 17 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस साल नेपाल में आए विनाशकारी भूकम्प में प्रदेश के समाजसेवियों द्वारा प्रदान की गई राहत एवं मदद को दर्शाने वाली लघु फिल्म ‘उम्मीद के नायक’ को भी जारी किया।
श्री यादव ने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद एवं पीड़ादायक होती है। दिवंगत के परिजनों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यद्यपि किसी व्यक्ति की मृत्यु की भरपाई आर्थिक मदद द्वारा सम्भव नहीं है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादियों ने हमेशा कार्य किया है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काॅर्पस फण्ड की व्यवस्था की गई है। इस फण्ड को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोगों को वकीलों से यह उम्मीद रहती है कि वे उन्हें न्याय दिलाएंगे। इसके दृष्टिगत जनता, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को इंसाफ दिलाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने अपने स्वागत सम्बोधन में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सृजित काॅर्पस फण्ड (अधिवक्ता कल्याण निधि) के माध्यम से दिवंगत वकीलों को आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निधि के लिए शासकीय अनुदान को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार ने 01 जनवरी, 2014 या इसके बाद, 60 वर्ष की आयु तक के दिवंगत होने वाले अधिवक्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए ऐसी योजना किसी अन्य राज्य में संचालित नहीं है। निधि के तहत 5 योजनाओं-उ0प्र0 अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, बीमा योजना, मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता, बार ऐसासिएशन के पुस्तकालयों हेतु विधि पुस्तकों की आपूर्ति तथा तहसील से जनपद स्तर तक के वकीलों के बैठने के लिए टीन शेड/चैम्बरों की मरम्मत-निर्माण योजना का संचालन किया जा रहा है।