मद्रास हाईकोर्ट से नहीं मिली सीएसके को राहत
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को आईपीएल से दो साल के लिए निलंबित किए जाने के मामले में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। सीएसके के लिए यह बड़ा झटका है। कोर्ट ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बिहार क्रिकेट संघ को नोटिस जारी कर विस्तृत हलफनामा पेश करने के लिए कहा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा पैनल ने सीएसके को आईपीएल से दो साल के लिए निलंबित करने की सजा सुनाई थी।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल की दो जजों की बेंच ने मामले को 23 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और मौखिक रूप से यह स्पष्ट किया कि इस बीच बीसीसीआई द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा।
बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी 28 अगस्त को कोलकाता में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भविष्य को लेकर फैसला लेने के लिए मीटिंग करने जा रही है। गौरतलब है कि इन दोनों ही टीमों को उनके मालिक गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा के आईपीएल-2013 के दौरान सट्टेबाजी में शामिल होने के कारण में आईपीएल से दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
आगामी गुरुवार को बोर्ड का वर्किंग समूह आईपीएल-2016 के संचालन के संबंध में आईपीएल गवर्निंग कौंसिल को अपनी अंतिम अनुशंसाएं सौपेंगा। ऐसी पूरी संभावना है कि बीसीसीआई दो नई टीमों के लिए निविदाएं आमंत्रित करेगा।