मुलायम की अदालत तलबी का आदेश रद्द
लखनऊ। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर सिविल जज जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ द्वारा शुरू अदालती कार्यवाही को आज महोबा जिला जज चैतन्य कुलश्रेष्ठ ने अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। सपा मुखिया के अधिवक्ता की पुनरीक्षण याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश जारी कर अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख नियत की है।
गौरतलब है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तीन दिन पूर्व लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि चार पुरुष एक महिला से दुष्कर्म नहीं कर सकते। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ अंकित गोयल ने सपा मुखिया के बयान का स्वत: संज्ञान लेकर उन्हें 16 सितंबर को अदालत में हाजिर हो अपना पक्ष रखने को समन जारी किया था। शनिवार को मुलायम सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता राज कुमार सिंह ने जिला जज की अदालत में इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। याची के वकील का कहना था कि अदालत ने क्षेत्राधिकार के परे आदेश किया है, जो निरस्त होने योग्य है। दलील दी कि उनके इस बयान से न तो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है और न ही कहीं किसी तरह की अन्यथा प्रतिक्रिया हुई है। अदालत के पीठासीन अधिकारी चैतन्य कुलश्रेष्ठ ने बहस सुनने के बाद पुनरीक्षण के निस्तारण तक के लिए सिविल जज कुलपहाड़ अंकित गोयल के आदेश दिनांक 21 अगस्त के क्रियान्वयन को स्थगित कर अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख नियत की है।