मुलायम के खिलाफ अमिताभ ठाकुर के आरोप साबित नहीं: पुलिस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत खारिज कर दी है, जिसके बाद अमिताभ अदालत जाने की योजना बना रहे हैं। मुलायम के खिलाफ अमिताभ की शिकायत यहां हजरतगंज पुलिस ने खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सपा अध्यक्ष पर उन्हें फोन से धमकी देने का आरोप लगाया था।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान अमिताभ के आरोप साबित नहीं हो पाए। अमिताभ की पत्नी तथा सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को भी गुरूवार शाम इससे संबंधित पत्र भेज दिया गया। इधर, अपनी शिकायत खारिज किए जाने और जांच रिपोर्ट से असहमत अमिताभ ने कहा कि पत्र में पुलिस के इस नतीजे तक पहुंचने का कोई कारण नहीं बताया गया है, जिससे लगता है कि मामले की सतही तौर पर जांच कर इसे खारिज कर दिया गया और यह निर्णय दबाव में लिया गया।
उन्होंने कहा, मैं अब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामले को लेकर जाऊंगा। इससे पहले 11 जुलाई को हजरतगंज पुलिस ने मुलायम के खिलाफ अमिताभ की शिकायत दर्ज नहीं की थी, जिसके बाद अमिताभ ने लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे को बुधवार को आपराधिक दंड संहिता की धारा 154(3) के अंतर्गत आवेदन दिया था।