एनआरआई के खिलाफ FIR के लिए आईजी जोन की अनुमति ज़रूरी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रवासी भारतीयों को बड़ी राहत प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के विरूद्ध अब बिना आई0जी0 जोन को सूचना दिये और उनकी अनुमति के बिना थानाध्यक्ष उनके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकेंगे।
यह जानकारी उ0प्र0 प्रवासी भारतीय विभाग (एन0आर0आई0) एवं वाह्य सहायतित परियोजना विभाग के सलाहकार श्री मधुकर जेटली ने दी। उन्होंने बताया कि इस आशय के निर्देश प्रमुख सचिव गृह विभाग उ0प्र0शासन द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्गत किये जा चुके हैं।
सलाहकार श्री जेटली ने बताया कि प्रमुख सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन स्तर से समस्त आई0जी0/डी0आई0जी0/एस0एस0पी0/एस0पी0 आदि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को समस्त थानाध्यक्षों को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष दण्डित किये जायेंगे। श्री जेटली ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों को राहत पहुंचाने वाला है। उन्हें भविष्य में होने वाले उत्पीड़न से बचाने हेतु अति सराहनीय निर्णय है। उन्होंने समस्त पुलिस महानिरीक्षक (जोन) से अपेक्षा की है कि वे क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सभी संबंधित थानध्यक्षों को इस आवश्यक सूचना का अनुपालन कराने के निर्देश अपने स्तर से भी जारी करें।