सिख विरोधी दंगों में टाइटलर के खिलाफ नई FIR नहीं: CBI
नई दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में क्लीनचिट पा चुके कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह को प्रभावित करने और धनशोधन के आरोप पर नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
सीबीआई ने सिख विरोधी दंगे में टाइटलर की संलिप्ता से संबंधित मामले की समापन रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत में यह जानकारी दी। समापन रिपोर्ट में टाइटलर को क्लीन चिट दे दी गई है। यह तीसरी बार है जब सीबीआई ने समापन रिपोर्ट पेश की है।
शिकायतकर्ता लखविंदर कौर की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फूलका ने पिछली सुनवाई के दौरान टाइटलर पर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और इस क्रम में विभिन्न गवाहों और व्यवसायी अभिषेक वर्मा के बयान का उल्लेख किया। लखविंदर के पति की दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी।
वर्मा के बयान का उल्लेख करते हुए फूलका ने अदालत को बताया कि व्यवसायी ने अपने बयान में कहा था कि टाइटलर एक गवाह को बड़ी धनराशि देकर और उनके बेटे को विदेश में बसाने का प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अदालत ने 3 जून को जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी थी।
इस बीचए फूलका ने गुरूवार को अदालत को बताया कि वह विरोध में याचिका दायर करेंगे, क्योंकि सीबीआई टाइटलर के खिलाफ गवाहों को प्रभावित करने का मामला दर्ज न कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अदालत मामले पर 30 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।