मुशर्रफ के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल राशिद गाजी की हत्या के मामले में आज देश के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया।
गाजी 2007 में मध्य इस्लामाबाद में स्थित लाल मस्जिद में शुरू किए गए एक सैन्य अभियान में मारे गए थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कामरान बशारत मुफ्ती ने मुशर्रफ की अदालत में पेशी से छूट देने की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अदालत ने 24 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है।
न्यायाधीश मुफ्ती ने मुशर्रफ को अदालत में पेशी से छूट देने के मामले में कल फैसला सुरक्षित रखा था। 71 साल के पूर्व राष्ट्रपति इस समय कराची के घर में अपनी बेटी के साथ रहते हैं और खराब तबीयत का हवाला देकर अदालत में पेशी से बचते आए हैं।
मौलवी के परिवार ने 2007 में सैन्य अभियान के दौरान कथित रूप से राशिद की हत्या में संलिप्तता के लिए 2013 में पूर्व शासक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 2007 के अभियान के दौरान मुशर्रफ के आदेश पर सैन्य कमांडो मस्जिद में घुसे थे। 1999 से 2008 के बीच पाकिस्तान पर शासन करने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख पर अदालतों में कई मामले चल रहे हैं।